40 साल बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मिल सकेगी अग्रिम जमानत
इस विधेयक में एक संशोधन यह भी किया गया है कि आरोपी को अग्रिम जमानत के लिए सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होगा. अदालत को अर्जी मिलने के बाद 30 दिन में ही अग्रिम जमानत की अर्जी पर फैसला करना होगा.
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