उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है. गैर-पंजीकृत वसीयत अवैध नहीं होगी, चाहे यह वसीयत उत्तर प्रदेश संशोधन कानून, 2004 से पहले की हो या बाद की. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है.
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